1 से 395 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची एवं याद करने की ट्रिक्स

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Article 1 to 395 in Hindi

Contents

नमस्कार दोस्तों आज exampura आपके लिए Article 1 to 395 List in Hindi की सम्पूर्ण PDF लाये है।  इस Indian  Constitution Articles 1 to 395 in hindi PDF की सभी सूचि आपको इस ब्लॉग में यह उपलब्ध करा रहे है यह सभी Articles भारतीय संविधान से लिए हुए है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण के साथ साथ बेसिक जनरल नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

What is article in Indian Constitution?

भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं ये सभी  25 भागों में विभाजित है। परन्तु भारतीय संविधान के निर्माण के समय  395 अनुच्छेद है जो की 22 भागों में विभाजित थे इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं।

भागविषयअनुच्छेद
भाग 1संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
भाग 2नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
भाग 3मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 – 35)
भाग 4राज्य के नीति निदेशक तत्त्व(अनुच्छेद 36 – 51)
भाग 4Aमूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
भाग 5संघ(अनुच्छेद 52-151)
भाग 6राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
भाग 7संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित(अनु़चछेद 238)
भाग 8संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
भाग 9पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग 9Aनगरपालिकाएँ(अनुच्छेद 243P – 243ZG)
भाग 10अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 – 244A)
भाग 11संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध(अनुच्छेद 245 – 263)
भाग 12वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग 13भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 – 307)

 

भाग 14संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ(अनुच्छेद 308 -323)
भाग 14Aअधिकरण(अनुच्छेद 323A – 323B)
भाग 15निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग 16कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध(अनुच्छेद 330- 342)
भाग 17राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
भाग 18आपात उपबन्ध(अनुच्छेद 352 – 360)
भाग 19प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
भाग 20संविधान के संशोधनअनुच्छेद
भाग 21अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध(अनुच्छेद 369 – 392)
भाग 22संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 – 395)

 

Article 1 to 395 in Hindi के डाउनलोड की लिंक हमने इस ब्लॉग में उपलब्ध करा दी है। जिसे आप निचे दिए गए डाउनलोड लिंक पर एक सिंगल क्लिक करके Article 1 to 395 in Hindi की पीडीऍफ़ डाउनलोड कर सकते है। अगर आपको Articles 1 to 395 पीडीऍफ़ की ट्रिक्स को डाउनलोड करने में किसी भी तरीके की परेशानी हो तो आप हमे निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में टाइप कर हमे अपना सुझाव दे सकते है।

 

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Article 1 to 395 in हिंदी ( भारतीय संविधान के सम्पूर्ण अनुच्छेद)

    • अनुच्छेद 1 :- संघ कानाम और राज्य क्षेत्र
    • अनुच्छेद 2 :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
    • अनुच्छेद 3 :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन
    • अनुच्छेद 4 :- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
    • अनुच्छेद 5 :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
    • अनुच्छेद 6 :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
    • अनुच्छेद 7 :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
    • अनुच्छेद 8 :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
    • अनुच्छेद 9 :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना
    • अनुच्छेद 10 :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
    • अनुच्छेद 11 :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
    • अनुच्छेद 12 :- राज्य की परिभाषा
    • अनुच्छेद 13 :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
    • अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समानता
    • अनुच्छेद 15 :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध
    • अनुच्छेद 16 :- लोक नियोजन में अवसर की समानता
    • अनुच्छेद 17 :- अस्पृश्यता का अंत
    • अनुच्छेद 18 :- उपाधीयों का अंत
    • अनुच्छेद 19 :- वाक् की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 20 :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण\
    • अनुच्छेद 21 :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 21 क :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
    • अनुच्छेद 22 :– कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण
    • अनुच्छेद 23 :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम
    • अनुच्छेद 24 :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत
    • अनुच्छेद 25 :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता\
    • अनुच्छेद 26 :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
    • अनुच्छेद 30 :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
    • अनुच्छेद 32 :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
    • अनुच्छेद 36 :- परिभाषा
    • अनुच्छेद 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठन
    • अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशुपालन संगठन
    • अनुच्छेद 48  :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
    • अनुच्छेद 49 :- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
    • अनुच्छेद 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण
    • अनुच्छेद 51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
    • अनुच्छेद 51  :- मूल कर्तव्य
    • अनुच्छेद 52 :- भारत का राष्ट्रपति
    • अनुच्छेद 53 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति
    • अनुच्छेद 54 :- राष्ट्रपति का निर्वाचन
    • अनुच्छेद 55 :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती
    • अनुच्छेद 56 :- राष्ट्रपति की पदावधि
    • अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
    • अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए
    • अनुच्छेद 59 :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते
    • अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ
    • अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
    • अनुच्छेद 62 :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां
    • अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति
    • अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
    • अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
    • अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
    • अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि
    • अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
    • अनुच्छेद 69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ
    • अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
    • अनुच्छेद 71. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय
    • अनुच्छेद 72 :-क्षमादान की शक्ति
    • अनुच्छेद 73 :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
    • अनुच्छेद 74 :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
    • अनुच्छेद 75 :- मंत्रियों के बारे में उपबंध
    • अनुच्छेद 76 :- भारत का महान्यायवादी
    • अनुच्छेद 77 :- भारत सरकार के कार्य का संचालन
    • अनुच्छेद 78 :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
    • अनुच्छेद 79 :- संसद का गठन
    • अनुच्छेद 80 :- राज्य सभा की सरंचना
    • अनुच्छेद 81 :- लोकसभा की संरचना
    • अनुच्छेद 83 :- संसद के सदनो की अवधि
    • अनुच्छेद 84 :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता
    • अनुच्छेद 85 :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
    • अनुच्छेद 87 :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
    • अनुच्छेद 88 :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार
    • अनुच्छेद 89 :-राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
    • अनुच्छेद 90 :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना
    • अनुच्छेद 91 :-सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति
    • अनुच्छेद 92 :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना
    • अनुच्छेद 93 :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
    • अनुच्छेद 94 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
    • अनुच्छेद 95 :- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां
    • अनुच्छेद 96 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना
    • अनुच्छेद 97 :- सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
    • अनुच्छेद 98 :- संसद का सविचालय
    • अनुच्छेद 99 :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
    • अनुच्छेद 100 :- संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
    • अनुच्छेद 108 :- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
    • अनुच्छेद 109 :- धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
    • अनुच्छेद 110 :- धन विधायक की परिभाषा
    • अनुच्छेद 111 :- विधेयकों पर अनुमति
    • अनुच्छेद 112 :- वार्षिक वित्तीय विवरण
    • अनुच्छेद 118 :- प्रक्रिया के नियम
    • अनुच्छेद 120 :- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
    • अनुच्छेद 123 :- संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति
    • अनुच्छेद 124 :- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
    • अनुच्छेद 125 :- न्यायाधीशों का वेतन
    • अनुच्छेद 126 :- कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति
    • अनुच्छेद 127 :- तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति
    • अनुच्छेद 128 :- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
    • अनुच्छेद 129 :- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना
    • अनुच्छेद 130 :- उच्चतम न्यायालय का स्थान
    • अनुच्छेद 131 :- उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
    • अनुच्छेद 137 :- निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन
    • अनुच्छेद 143 :- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
    • अनुच्छेद144 :-सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता
    • अनुच्छेद 148 :- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
    • अनुच्छेद 149 :- नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया
    • अनुच्छेद 150 :- संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप
    • अनुच्छेद 153 :- राज्यों के राज्यपाल
    • अनुच्छेद 154 :- राज्य की कार्यपालिका शक्ति
    • अनुच्छेद 155 :- राज्यपाल की नियुक्ति
    • अनुच्छेद 156 :- राज्यपाल की पदावधि
    • अनुच्छेद 157 :- राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ
    • अनुच्छेद 158 :- राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
    • अनुच्छेद 159 :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
    • अनुच्छेद 163 :- राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद
    • अनुच्छेद 164 :- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
    • अनुच्छेद 165 :- राज्य का महाधिवक्ता
    • अनुच्छेद 166 :- राज्य सरकार का संचालन
    • अनुच्छेद 167 :- राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
    • अनुच्छेद 168 :- राज्य के विधान मंडल का गठन
    • अनुच्छेद 170 :- विधानसभाओं की संरचना
    • अनुच्छेद 171 :- विधान परिषद की संरचना
    • अनुच्छेद 172 :- राज्यों के विधानमंडल कि अवधी
    • अनुच्छेद 176 :- राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
    • अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
    • अनुच्छेद 178 :- विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
    • अनुच्छेद 179 :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना
    • अनुच्छेद 180 :- अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति
    • अनुच्छेद 181 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना
    • अनुच्छेद 182 :- विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
    • अनुच्छेद 183 :- सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना
    • अनुच्छेद 184 :- सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति
    • अनुच्छेद 185 :- संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना
    • अनुच्छेद 186 :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
    • अनुच्छेद 187 :- राज्य के विधान मंडल का सविचाल.
    • अनुच्छेद 188 :- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
    • अनुच्छेद 189 :- सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
    • अनुच्छेद 199 :- धन विदेश की परिभाषा
    • अनुच्छेद 200 :- विधायकों पर अनुमति
    • अनुच्छेद 202 :- वार्षिक वित्तीय विवरण
    • अनुच्छेद 213 :- विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति
    • अनुच्छेद 214 :- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
    • अनुच्छेद 215 :- उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
    • अनुच्छेद 216 :- उच्च न्यायालय का गठन
    • अनुच्छेद 217 :- उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें
    • अनुच्छेद 221 :- न्यायाधीशों का वेतन
    • अनुच्छेद 222 :- एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण
    • अनुच्छेद 223 :- कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति
    • अनुच्छेद 224 :- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
    • अनुच्छेद 226 :- कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति
    • अनुच्छेद 231 :- दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
    • अनुच्छेद 233 :- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
    • अनुच्छेद 241 :- संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय
    • अनुच्छेद 243 :- पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां
    • अनुच्छेद 244 :- अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
    • अनुच्छेद 248 :- अवशिष्ट विधाई शक्तियां
    • अनुच्छेद 252 :- दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
    • अनुच्छेद 254 :- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
    • अनुच्छेद 256 :- राज्यों की और संघ की बाध्यता
    • अनुच्छेद 257 :- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
    • अनुच्छेद 262 :- अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
    • अनुच्छेद 263 :- अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन
    • अनुच्छेद 266 :- संचित निधी
    • अनुच्छेद 267 :- आकस्मिकता निधि
    • अनुच्छेद 269 :- संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर
    • अनुच्छेद 270 :- संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर
    • अनुच्छेद 280 :- वित्त आयोग
    • अनुच्छेद 281 :- वित्त आयोग की सिफारिशे
    • अनुच्छेद 292 :- भारत सरकार द्वारा उधार लेना
    • अनुच्छेद 293 :- राज्य द्वारा उधार लेना
    • अनुच्छेद 300  :- संपत्ति का अधिकार
    • अनुच्छेद 301 :- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
    • अनुच्छेद 309 :- राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों
    • अनुच्छेद 310 :- संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
    • अनुच्छेद 313 :- संक्रमण कालीन उपबंध
    • अनुच्छेद 315 :- संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
    • अनुच्छेद 316 :- सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि
    • अनुच्छेद 317 :- लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना
    • अनुच्छेद 320 :- लोकसेवा आयोग के कृत्य
    • अनुच्छेद 323  :- प्रशासनिक अधिकरण
    • अनुच्छेद 323  :- अन्य विषयों के लिए अधिकरण
    • अनुच्छेद 324 :- निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
    • अनुच्छेद 329 :- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन
    • अनुच्छेद 330 :– लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण
    • अनुच्छेद 331 :- लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
    • अनुच्छेद 332 :- राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
    • अनुच्छेद 333 :- राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
    • अनुच्छेद 343 :- संघ की परिभाषा
    • अनुच्छेद 344 :- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
    • अनुच्छेद 350 क :- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
    • अनुच्छेद 351 :- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
  • अनुच्छेद 352 :- आपात की उदघोषणा का प्रभाव
  • अनुच्छेद 356 :- राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
  • अनुच्छेद 360 :- वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
  • अनुच्छेद 368 :- सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया
  • अनुच्छेद 377 :- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध
  • अनुच्छेद 378 :- लोक सेवा आयोग के बारे

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