RTE Act 2009 (शिक्षा का अधिकार-2009) सम्पूर्ण जानकारी आप सभी के लिए

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Right To Education Act Indian (RTE Act)

Contents

इस Right To Education Act Indian में भारत के सम्पूर्ण बालको एवं बालिकाओ के लिए फ्री और सभी के लिए शिक्षा का समान अधिकार लाया गया है जिसमे सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य और समान अधिकार पर जोर दिया गया है| भारत के शिक्षा के प्रति जागरूक न होने एवं सम्पूर्ण देश में समान शिक्षा का अधिकार लेन के लिए इस कानून और संसोधन को लाया गया इसके तहत आज अभी को समान रूप से देश के सभी राज्यों में शिक्षा की महत्वता देखते हुए विभिन कार्यक्रम राज्य सरकार आयोजित कर रही है|

इसमें  6 वर्ष से  14 वर्ष तक के सभी बच्चो के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लागु किया गया है

Right To Education (RTE) Act Indian के मूल अधीनियम इस प्रकार है:-

#अधीनियम
1Compulsory and free education for all ( सभी के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा)
2The benchmark mandate (बेंचमार्क जनादेश)
3Special provisions for special cases (विशेष मामलों के लिए विशेष प्रावधान)
4Quantity and quality of teachers (शिक्षकों की मात्रा और गुणवत्ता)
5Zero tolerance against discrimination and harassment (भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ शून्य सहिष्णुता)
6Ensuring all-round development of children (बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना)
7Improving learning outcomes to minimize detention (शिक्षा के निरोध को कम करने के लिए सीखने के परिणामों में सुधार करना)
8Monitoring compliance of RTE norms (आरटीई मानदंडों के अनुपालन की निगरानी)
9Right to Education Act is justiciable (शिक्षा का अधिकार अधिनियम उचित है)
10Creating inclusive spaces for all (सभी के लिए समावेशी रिक्त स्थान बनाना)

RTE  ACT 2009

Compulsory and free education for all ( सभी के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा) :

हमारे देश में कक्षा 8 तक के सभी बालक एवं बालिकाओ के लिए 1 किलोमीटर के अंदर आस पास के स्कूल में प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। भारत का कोई भी बच्चा स्कुल की फीस या स्कुल से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है जो उस बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण करने और पूरा करने से रोक सकता है। इसी के साथ ही विकलांग बच्चो एवं किसी विशेष बच्चो के लिए निशुल्क शिक्षा के साथ स्कूली खर्चों के बोझ को कम करने के लिए पाठ्य पुस्तकों, वर्दी, स्टेशनरी आइटमस और विशेष शैक्षिक सामग्री के प्रावधान भी शामिल हैं।

The benchmark mandate (बेंचमार्क जनादेश)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रति शिक्षक(अद्यापक) बच्चों की संख्या, उनकी कक्षाओं, छात्र एवं छात्रा के लिए अलग अलग शौचालय, सभी के लिए पीने के पानी की सुविधाएँ, स्कूल-कार्य दिवसों की संख्या, अद्यापको के कार्य के घंटे से संबंधित सभी मानदंडों और मानकों को पूरा करता है। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित किये हुए इन सभी न्यूनतम मानक बनाए रखने के लिए इन मानदंडों का पालन करना है।

Special provisions for special cases (विशेष मामलों के लिए विशेष प्रावधान)

सभी के लिए शिक्षा का अधिकार कानून यह कहता है कि स्कूली छात्र एवं छात्रा को एक उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए और विशेष प्रशिक्षण के साथ सभी छात्र एवं छात्रा को उपयुक्त सीखने के स्तर पर आने के लिए सक्षम बनाना चाहिए।

Quantity and quality of teachers (शिक्षकों की मात्रा और गुणवत्ता)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों एवं अद्यापको की तर्कसंगत तैनाती के लिए यह सुनिश्चित करके प्रदान करता है कि एक्ट द्वारा बनाये गए निर्दिष्ट प्यूपिल-शिक्षक-अनुपात को उचित रूप से पालन किया जाये| यह पूर्ण: रूप से प्रशिक्षित अद्यापको यानी शिक्षकों को अपेक्षित प्रवेश और उनकी शैक्षणिक योग्यता के साथ नियुक्त करता है।

Zero tolerance against discrimination and harassment (भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ शून्य सहिष्णुता)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक दंड के साथ उत्पीड़न, किसी लिंग, वर्ग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करना, बच्चों के लिए प्रवेश शुल्क, निजी शिक्षण केंद्रों के प्रवेश की पर्किर्याएँ और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के कामकाज पर प्रतिबंध लगाता है।

Ensuring all-round development of children (बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पाठ्यक्रम के विकास के लिए एक विशेष मंच प्रदान करता है, जो सभी बच्चो के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगा। बच्चो के ज्ञान, मानवीय क्षमता और प्रतिभा का निर्माण करें।

Improving learning outcomes to minimize detention (शिक्षा के निरोध को कम करने के लिए सीखने के परिणामों में सुधार करना)

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बताया गया है कि किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फ़ैल नहीं किया जा सकता है और न ही किसी बच्चे को स्कूल से बाहर निकाला जा सकता है। स्कूलों में सभी बच्चों के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम ने 2009 में सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) प्रणाली की शुरुआत की गई ताकि ग्रेड लर्निंग के फॉर्मूले को सुनिश्चित किया जा सके। इस मुख्य प्रणाली को आरम्भ करने का एक और महत्वपूर्ण कारण स्कूल में अपने समय के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना था ताकि एक निश्चित अंतराल की पहचान की जा सके और समय पर काम किया जा सके।

Monitoring compliance of RTE norms (आरटीई मानदंडों के अनुपालन की निगरानी)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आने वाले सभी स्कूलों में एक स्कूल प्रबंधन समिति या स्कुल के सभी मैनेजमेंट्स का गठन करने के लिए बाध्य किया जाता है जिसमें एक मुख्य शिक्षक एवं प्रधानअद्यापक, स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि, बच्चे के माता-पिता, समुदाय के सदस्य आदि शामिल होते हैं। स्कूल के सभी समितियों को उनके कामकाज की निगरानी करने और स्कूल के विकास का अधिकार दिया गया है।

Right to Education Act is justiciable (शिक्षा का अधिकार अधिनियम उचित है)

शिक्षा का अधिकार कानून और एक शिकायत निवारण तंत्र द्वारा समर्थित है जो लोगों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सभी प्रावधानों का पालन न करने वालो के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है।

Creating inclusive spaces for all (सभी के लिए समावेशी रिक्त स्थान बनाना)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी स्कूलों को सामाजिक रूप से वंचित बच्चो और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए अपनी सीटों का 25 प्रतिशत आरक्षित करने का आदेश देता है। जिनसे उन्हें अपनी जगह बनाने में आसानी हो सके और वो भी स्कुल में शिक्षा ग्रहण कर सके| इस अधिनियम के प्रावधान का उद्देश्य सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है ताकि अधिक न्यायसंगत और समान राष्ट्र का सुनिश्चित विकास किया जा सके।

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